निलंबन काल में वेतन की बजाय निर्वाह भत्ता दिया जाता है । निर्वाह भत्ते का भुगतान निलम्बन काल में परिवर्तित मुख्यालय द्वारा आहरण किया जाता है ।
निलंबन काल में मूल वेतन को 50% कर दिया जाता है । जिसे निलंबित कर्मचारी द्वारा जांच में सहयोग करते रहने की शर्त पर छः माह बाद अधिकतम 75% तक किया जा सकता है ।
देय मूल वेतन पर ही समय समय पर संशोधित महंगाई भत्ते की गणना की जाती है ।
लेकिन मकान किराए भत्ते की गणना निलंबन से पूर्व की बेसिक पर की जाती है ।
नोट:-मकान किराया भत्ता नियम : 6 G (1)
यदि निलंबित कर्मचारी का मुख्यालय उसकी प्रार्थना के बिना बदला जाए तो मकान किराया भत्ता उसी दर से देय होगा, जो अधिक हो ।
लेकिन निलंबित कार्मिक के आवेदन पर मुख्यालय बदला जाएं तो नए मुख्यालय पर रिपोर्टिंग दिनांक से ही मकान किराया भत्ता उसी दर से आहरित किया जाएगा जो कम हो ।
Lekha gyan FAQ's
Collection of Frequently Asked Question on RSR, GF&AR, RTPP Act 2012 & RTPP Rules 2013 or any other accounts related topics.
निलंबन काल : निर्वाह भत्ता और मकान किराया भत्ता की गणना
दोहरा कार्यभार भत्ता Dual Work Charge Allowance
प्रश्न - दोहरा कार्यभार भत्ता के नियम क्या है ?
उत्तर - दोहरा कार्यभार भत्ता राजस्थान सेवा नियम संख्या 35 एवं 50 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर निम्नलिखित बिंदुओं के अध्ययधीन ही दिया जाता है ।
1. आहरणकर्ता के मूल वेतन का 3%
2. यदि रिक्त पद पर पूर्व में कोई पदस्थापित रहा हो ।
2(a). देय नही यदि नया पद सृजित हुआ हो ।
2(b). देय नही यदि दोहरे कार्यभार वाले विभाग में पद ही स्वीकृत नही हो ।
2(c). देय नही यदि पद 6 माह से अधिक रिक्त रहा हो ।
3. अधिकतम 6 माह तक ही देय । यहां 6 माह की गणना पद के रिक्त होने की तिथि से होगी ना कि दोहरा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ।
स्पष्टीकरण : श्री राकेश गुप्ता, लेखाधिकारी, बीकानेर ।
Leave to Probationer Trainee
प्रश्न - प्रोबेशनर्स ट्रेनी को कौन-कौन से अवकाश देय है ?
उत्तर - प्रोबेशनर्स ट्रेनी को देय अवकाश निम्नानुसार है :-
1. एक कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 01 आकस्मिक अवकाश (CL) । अधिकतम 12 CL देय है ।
2. महिला राज्य कर्मचारी को प्रसूति अवकाश । वर्तमान में 180 दिन ।
3. पुरूष राज्य कर्मचारी को पितृत्व अवकाश । अधिकतम 15 दिन के लिए ।
4. एक कैलेंडर वर्ष में राज्य सरकार द्वारा घोषित ऐच्छिक अवकाशों की सूची में से कोई दो ऐच्छिक अवकाश ।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत अधिकतम 30 दिन तक का असाधारण अवकाश । इससे अधिक असाधारण अवकाश से परिवीक्षाकाल में उतनी ही वृद्धि होगी ।
6. पूर्व के राज्य कर्मचारी जो सीधी भर्ती से प्रोबेशन ट्रेनी माने गए हो, को भी उक्त अवकाश नियम लागू होंगे । लेकिन पूर्व की सेवा में अर्जित अवकाश को कार्यालध्यक्ष की स्वीकृति पश्चात उपभोग कर सकेगा ।
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