प्रश्न - प्रोबेशनर्स ट्रेनी को कौन-कौन से अवकाश देय है ?
उत्तर - प्रोबेशनर्स ट्रेनी को देय अवकाश निम्नानुसार है :-
1. एक कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 01 आकस्मिक अवकाश (CL) । अधिकतम 12 CL देय है ।
2. महिला राज्य कर्मचारी को प्रसूति अवकाश । वर्तमान में 180 दिन ।
3. पुरूष राज्य कर्मचारी को पितृत्व अवकाश । अधिकतम 15 दिन के लिए ।
4. एक कैलेंडर वर्ष में राज्य सरकार द्वारा घोषित ऐच्छिक अवकाशों की सूची में से कोई दो ऐच्छिक अवकाश ।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत अधिकतम 30 दिन तक का असाधारण अवकाश । इससे अधिक असाधारण अवकाश से परिवीक्षाकाल में उतनी ही वृद्धि होगी ।
6. पूर्व के राज्य कर्मचारी जो सीधी भर्ती से प्रोबेशन ट्रेनी माने गए हो, को भी उक्त अवकाश नियम लागू होंगे । लेकिन पूर्व की सेवा में अर्जित अवकाश को कार्यालध्यक्ष की स्वीकृति पश्चात उपभोग कर सकेगा ।
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