निलंबन काल में वेतन की बजाय निर्वाह भत्ता दिया जाता है । निर्वाह भत्ते का भुगतान निलम्बन काल में परिवर्तित मुख्यालय द्वारा आहरण किया जाता है ।
निलंबन काल में मूल वेतन को 50% कर दिया जाता है । जिसे निलंबित कर्मचारी द्वारा जांच में सहयोग करते रहने की शर्त पर छः माह बाद अधिकतम 75% तक किया जा सकता है ।
देय मूल वेतन पर ही समय समय पर संशोधित महंगाई भत्ते की गणना की जाती है ।
लेकिन मकान किराए भत्ते की गणना निलंबन से पूर्व की बेसिक पर की जाती है ।
नोट:-मकान किराया भत्ता नियम : 6 G (1)
यदि निलंबित कर्मचारी का मुख्यालय उसकी प्रार्थना के बिना बदला जाए तो मकान किराया भत्ता उसी दर से देय होगा, जो अधिक हो ।
लेकिन निलंबित कार्मिक के आवेदन पर मुख्यालय बदला जाएं तो नए मुख्यालय पर रिपोर्टिंग दिनांक से ही मकान किराया भत्ता उसी दर से आहरित किया जाएगा जो कम हो ।
Collection of Frequently Asked Question on RSR, GF&AR, RTPP Act 2012 & RTPP Rules 2013 or any other accounts related topics.
निलंबन काल : निर्वाह भत्ता और मकान किराया भत्ता की गणना
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