दोहरा कार्यभार भत्ता Dual Work Charge Allowance

प्रश्न - दोहरा कार्यभार भत्ता के नियम क्या है ?

उत्तर - दोहरा कार्यभार भत्ता राजस्थान सेवा नियम संख्या 35 एवं 50 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर निम्नलिखित बिंदुओं के अध्ययधीन ही दिया जाता है ।

1. आहरणकर्ता के मूल वेतन का 3%

2. यदि रिक्त पद पर पूर्व में कोई पदस्थापित रहा हो ।

2(a). देय नही यदि नया पद सृजित हुआ हो ।

2(b). देय नही यदि दोहरे कार्यभार वाले विभाग में पद ही स्वीकृत नही हो ।

2(c). देय नही यदि पद 6 माह से अधिक रिक्त रहा हो ।

3. अधिकतम 6 माह तक ही देय । यहां 6 माह की गणना पद के रिक्त होने की तिथि से होगी ना कि दोहरा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ।

स्पष्टीकरण : श्री राकेश गुप्ता, लेखाधिकारी, बीकानेर ।

1 comment:

Unknown said...

दोहरा भत्ता स्वीकृत मूल विभाग में पदस्थापित कार्यालय से होगा या अतिरिक्त कार्यभार वाले कार्यालय से

पिछले सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी / खोजी गयी पोस्ट